परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाना सख्त मना है।
शिक्षा विभाग के एक पिछले परिपत्र के अनुसार, EWS श्रेणी में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे शामिल हैं। आवेदकों को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।