वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चरण 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करें।
Press Trust of India | January 16, 2025 | 09:29 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने बुधवार (15 जनवरी) को सभी स्कूलों को कक्षा 9 और कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हाइब्रिड’ कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया। वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने पूर्वानुमान जताया है कि एक्यूआई जल्द ही 400 के पार जा सकता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चरण 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करें।
शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा, “शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9 और 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड कक्षाएं संचालित करें। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।”
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चरण 4 के प्रतिबंधों में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, दिल्ली में गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश और कक्षा 10 और 12 को छोड़कर स्कूल की कक्षाओं को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना शामिल है। जानकारी के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 275 से बढ़कर बुधवार शाम 6 बजे 396 हो गया।
गैर-आवश्यक डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, जबकि चरण 4 के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और पुराने डीजल से चलने वाले भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध है।
सर्दियों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं। जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है, जिनमें चरण 1 (खराब, एक्यूआई 201-300), चरण 2 (बहुत खराब एक्यूआई 301-400), चरण 3 (गंभीर, एक्यूआई 401-450) और चरण 4 (गंभीर प्लस, एक्यूआई 450 से ऊपर) को शामिल किया गया है।