Delhi Nursery Admission 2025-26: दिल्ली नर्सरी प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची edudel.nic.in पर जारी

Abhay Pratap Singh | January 18, 2025 | 12:56 PM IST | 2 mins read

दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के लिए बच्चों के बीच बराबरी की स्थिति में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का उपयोग करके या अभिभावकों की मौजूदगी में पर्ची के माध्यम से लॉटरी निकाली जाएगी।

दिल्ली नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में लगभग 1,741 निजी स्कूल भाग ले रहे हैं।
दिल्ली नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में लगभग 1,741 निजी स्कूल भाग ले रहे हैं।

नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने आज यानी 17 जनवरी को दिल्ली नर्सरी प्रवेश 2025 के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में एडमिशन के लिए पंजीकृत छात्र आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर दिल्ली नर्सरी प्रवेश पहली मेरिट सूची 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली नर्सरी एडमिशन मेरिट लिस्ट बच्चे की उम्र, भाई-बहन की स्थिति, माता-पिता की पूर्व छात्र स्थिति और बच्चे के निवास से स्कूल की निकटता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के लिए बच्चों के बीच बराबरी की स्थिति में लॉटरी निकाली जाएगी।

दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 की पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 शेड्यूल के अनुसार, अभिभावकों या माता-पिता के प्रश्नों का समाधान 18 से 27 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा

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डीओई द्वारा दूसरी मेरिट सूची 3 फरवरी, 2025 को घोषित की जाएगी। वहीं, दूसरी मेरिट सूची के लिए माता-पिता के प्रश्नों के लिए समाधान के लिए 5 से 11 फरवरी तक समाधान विंडो खुली रहेगी। आगामी मेरिट सूची (यदि लागू हो) 26 फरवरी को जारी होगी। 14 मार्च से दिल्ली नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

दिल्ली नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया में लगभग 1,741 निजी स्कूल भाग ले रहे हैं। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाती है।

प्रवेश अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अभिभावकों से डोनेशन मांगना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर स्कूलों को प्राप्त डोनेशन राशि का दस गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिक जानकारी व नवीनतम अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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