परिपत्र के अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी विशिष्ट पंजीकरण पहचान संख्या आवश्यक है।
Press Trust of India | April 29, 2025 | 06:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र छात्रों का विवरण 30 मई तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में निर्देश दिया है कि प्रति पंजीकृत श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना के लिए विचार किया जा सकता है, तथा उनका डेटा उक्त तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में दर्ज किया जाना चाहिए।
परिपत्र के अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी विशिष्ट पंजीकरण पहचान संख्या आवश्यक है और इसके अलावा अभिभावकों या छात्रों से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
इसके अनुसार, कक्षा के आधार पर प्रति छात्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे।
कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पात्र विद्यार्थियों को शामिल न करने तथा अपात्र विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे।