कोर्ट ने राऊ कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
Press Trust of India | September 23, 2024 | 05:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राऊ कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने राऊ कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली के राजिंदर नगर स्थित कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी के उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। कोचिंग सेंटर ने लाइब्रेरी बेसमेंट में बनाई थी, जो नियमों के खिलाफ है। इस कारण कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और मालिक को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है।
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि परिसर के लीज एग्रीमेंट के अनुसार, आरोपी अकेले ही संस्थान का लीजधारक और सीईओ है, इसलिए वह किसी भी नुकसान और किसी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है। जज ने बताया कि गुप्ता और सिंह क्रमशः राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे और उनके पास इस संस्थान के मामलों का नियंत्रण था।