क्लैट 2025 आचार संहिता में कहा गया कि, “परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करें अन्यथा आप एनएलयू में अपना प्रवेश खो देंगे।”
Abhay Pratap Singh | December 1, 2024 | 08:36 AM IST
नई दिल्ली: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) की ओर से आज यानी 1 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। लॉ प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनएलयू ने CLAT आचार संहिता जारी की है, जिसका परीक्षा हाल में उम्मीदवारों को पालन करना होगा।
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2025) 3 वर्षीय LLB और और 5 वर्षीय LLM दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। क्लैट एग्जाम हाल में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को क्लैट 2025 हाल टिकट और एक वैध मूल पहचान पत्र होना चाहिए। CLAT UG और CLAT PG एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक 2025 आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध है।
उम्मीदवार CLAT आचार संहिता 2025 की जांच नीचे कर सकते हैं:
परीक्षा हाल में कोई भी अनधिकृत सामग्री जैसे नोट्स, लिखित कागजात या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है।
परीक्षा के दौरान अन्य छात्रों के साथ मौखिक रूप से, इशारों के माध्यम से या नोट्स का आदान-प्रदान करके संवाद करना परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हाल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी तर्क या देरी के निरीक्षकों या पर्यवेक्षकों के सभी निर्देशों का पालन करें।
किसी अन्य व्यक्ति के लिए परीक्षा लिखना या किसी अन्य व्यक्ति से अपनी ओर से परीक्षा लिखवाना एक गंभीर अपराध है।
प्रश्न पुस्तिका को बदलना, फाड़ना, चिह्नित करना या टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है, इसे कदाचार माना जाता है।
यदि प्रश्न पुस्तिका में जैसे अमुद्रित पृष्ठ, गायब पृष्ठ या ओएमआर शीट में कोई त्रुटि दिखती है तो निरीक्षक को तुरंत सूचित करें।
एनएलयू द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश करना या बिना अनुमति के परीक्षा समाप्त होने से पहले बाहर निकलना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
दिव्यांग उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के आधार पर विशेष अपवाद दिए गए हैं। जिनकी सूचना निरीक्षकों को दी जाती है और यदि ऐसे किसी विशेषाधिकार से इनकार किया जाता है, तो छात्र केंद्र अधीक्षक या क्षेत्रीय केंद्रों के पर्यवेक्षकों से बात करने पर जोर दे सकता है।
किसी के द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर उम्मीदवारों को अनदेखा करने के बजाय निरीक्षक को रिपोर्ट करना चाहिए। क्लैट आचार संहिता में कहा गया कि, “परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करें अन्यथा आप एनएलयू में अपना प्रवेश खो देंगे।”
स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी कक्षा 9वीं-11वीं का परीक्षा शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस लेख में एग्जाम शेड्यूल की जांच कर सकते हैं।
Santosh Kumar