Allahabad HC: 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश, पुरानी सूची रद्द

Saurabh Pandey | August 17, 2024 | 01:28 PM IST | 3 mins read

अदालत ने निर्देश दिया कि नई चयन सूची तैयार करते समय, वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति देकर कम किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में व्यवधान को रोकना है।

शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया गया। (आधिकारिक वेबसाइट)
शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया गया। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 में आयोजित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले में 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया गया है और राज्य को नियमानुसार तीन महीने के भीतर नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और पिछली सूचियों के आधार पर पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करने वाला है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने अशोक यादव और अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर 90 विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

इन अपीलों में आरक्षण कोटा के अनुचित कार्यान्वयन के संबंध में 13 मार्च, 2023 के एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। पीठ ने मार्च में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अंतिम फैसला पिछले मंगलवार को सुनाया गया और शुक्रवार को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

पीठ ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें उस श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह आदेश दिया गया कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों तक बढ़ाया जाए। अदालत ने 5 जनवरी, 2022 की चयन सूची को रद्द करने के एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरक्षित वर्ग के 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

एकल-न्यायाधीश ने सुनाया था फैसला

एकल-न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के तहत नहीं माना जाना चाहिए, भले ही वे सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ अंकों को पूरा करते हों। हालांकि, वर्तमान पीठ ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यदि ये उम्मीदवार योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण में विसंगतियों के कारण 13 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ सभी अपीलों का भी निस्तारण कर दिया। इन निष्कर्षों के बाद सरकार को पूरी सूची की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। कुछ उम्मीदवारों ने रद्दीकरण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने पहले राज्य को 1 जून, 2020 से तीन महीने के भीतर चयन सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 5 जनवरी, 2022 को जारी 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों की चयन सूची को भी यह तर्क देते हुए रद्द कर दिया था कि इसे बिना था। उचित विज्ञापन जारी किए किया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के 18,988 उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें आरक्षित वर्ग के तहत नियुक्त किया गया, जो आरक्षण नियमों का उल्लंघन था।

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