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UP News: पाकिस्तानी महिला उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र से बनी सहायक अध्यापक, खुलासा होने पर केस दर्ज

Press Trust of India | January 17, 2025 | 03:31 PM IST | 2 mins read

शुमायला खान पर कूटरचित प्रमाण पत्रों के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल करने का आरोप है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कथित पाकिस्तानी महिला शुमायला खान को निलंबित कर दिया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कथित पाकिस्तानी महिला शुमायला खान को निलंबित कर दिया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: बरेली (उत्तर प्रदेश) जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाना में फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने वाली कथित पाकिस्तानी महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने आज यानी 17 जनवरी (शुक्रवार) को यह जानकारी दी।

बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी, फतेहगंज पश्चिमी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में शुमायला खान के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुमायला खान पर कूटरचित प्रमाण पत्रों के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। शुमायला खान ने नियुक्ति के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर ने ही जांच रिपोर्ट दी है कि यह प्रमाण पत्र कूट रचित, त्रुटिपूर्ण है और शुमायला खान वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक हैं। उन्होंने तथ्यों को छिपाते हुए कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की थी ।

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खंड शिक्षा अधिकारी (फतेहगंज पश्चिमी) भानु शंकर ने बताया कि शुमायला खान पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों से 2015 में प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति के लिए शुमायला ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, उनकी सत्यता पर सवाल उठे।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि निवास प्रमाण पत्र तथ्यों को छुपाकर बनाया गया था। जांच के दौरान उपजिलाधिकारी सदर, रामपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुमायला खान ने गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इस आधार पर, उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया।

इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने कई बार संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा, और हर बार पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र कूटरचित है। मिश्रा ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीन अक्टूबर 2024 को शुमायला खान को निलंबित कर दिया।

इसके बाद, उन्हें नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया। फतेहगंज पश्चिमी के खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर ने इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर मुकदमा थाना फतेहगंज पश्चिमी में दर्ज करवाया है।

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