जांच के दौरान पाया गया कि शिक्षिका का कोई "यौन इरादा" नहीं था, इसलिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया।
बोर्ड ने कहा है कि स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक केवल एनसीईआरटी/एससीईआरटी की पुस्तकों का ही उपयोग करना होगा। हालांकि, स्कूल जरूरत के अनुसार पूरक या डिजिटल सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।