BPSC 70th Pre Exam के खिलाफ दायर याचिका पटना हाईकोर्ट ने की खारिज; सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अभ्यर्थी

कोचिंग टीचर गुरु रहमान और कई अभ्यर्थी इस फैसले से नाखुश हैं और उनका कहना है कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और बीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है।(प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और बीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है।(प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

Santosh Kumar | March 28, 2025 | 05:28 PM IST

नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट ने आज (28 मार्च) 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया है और दोबारा परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और बीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी की।

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

इससे पहले 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर सुनवाई की। बता दें, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है।

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अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। 13 दिसंबर 2024 को बिहार के विभिन्न जिलों में 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने हंगामा कर परीक्षा को बाधित किया।

बीपीएससी ने इस परीक्षा केंद्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की। इसके बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में बड़ा आंदोलन हुआ। कुछ कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया।

पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोचिंग टीचर गुरु रहमान और कई अभ्यर्थी इस फैसले से नाखुश हैं और उनका कहना है कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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