क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला उपनिदेशक और उपनिदेशक (क्षेत्र) को सप्ताह में तीन दिन अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों और शिक्षा विभागों का निरीक्षण करना आवश्यक है।

चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ-साथ विभिन्न संवैधानिक निकायों, वैधानिक प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों में ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।