Puja Khedkar Case: पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह अंतरिम राहत (गिरफ्तारी से सुरक्षा) इस शर्त पर दी गई है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी।

पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

Press Trust of India | April 21, 2025 | 09:47 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता श्रेणी के तहत आरक्षण का अनुचित लाभ लेने की आरोपी पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि 21 मई को अगली सुनवाई की तारीख तक खेडकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने कहा, "कोई उचित जांच नहीं हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता को 2 मई को कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, मध्य रेंज या उसके समकक्ष किसी अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।"

Puja Khedkar Case: कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया?

आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी 2 मई या किसी अन्य दिन याचिकाकर्ता (खेड़कर) से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई तक खेड़कर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह अंतरिम राहत (गिरफ्तारी से सुरक्षा) इस शर्त पर दी गई है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

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Puja Khedkar News: आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था और दिल्ली सरकार तथा यूपीएससी से जवाब मांगा था।

इसके बाद खेडकर के वकील ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। खेडकर पर 2022 सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण पाने के लिए आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है।

हालांकि खेडकर ने सभी आरोपों से इनकार किया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें गलत पहचान बताकर ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी में परीक्षा देने का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

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