Santosh Kumar | February 21, 2026 | 03:51 PM IST | 2 mins read
आरटीई एक्ट के तहत नर्सरी, केजी, और क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 16 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर एक्टिव है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीओई) ने प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस), वंचित समूह (डीजी), और विकलांग बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए 25% रिजर्व सीटों के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आरटीई एक्ट के तहत नर्सरी, केजी, और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 16 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर एक्टिव रहेगी।
एप्लीकेशन प्रोसेस फ्री है, जिसमें सिलेक्शन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के आधार पर होगा। एक मोबाइल नंबर पर केवल एक रजिस्ट्रेशन की इजाजत है। एप्लीकेशन/एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी सभी बातचीत उसी फोन नंबर से की जाएगी।
एडमिशन प्रोसेस के लिए एक एप्लीकेंट हर बच्चे के लिए केवल एक एप्लीकेशन जमा कर सकता है। लॉटरी में सफल एडमिशन के बाद भी, एक बच्चे के लिए एक से अधिक एप्लीकेशन जमा करने पर बच्चे की कैंडिडेसी कैंसल कर दी जाएगी।
ईडब्ल्यूएस/डीजी / सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की कैटेगरी के एप्लिकेंट्स के लिए पहली कंप्यूटराइज्ड लॉटरी की तारीख जल्द ही एक अलग सर्कुलर में बताई जाएगी। दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है-
दिल्ली ईडबल्यूएस नर्सरी एडमिशन 2026-27 के लिए पेरेंट्स को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
दिल्ली ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2026-27 आवेदन के लिए आयु सीमा नीचे तालिका में दी गई है-
कक्षा | 31 मार्च 2026 तक आयु सीमा |
|---|---|
प्री-स्कूल/नर्सरी | 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म 01.04.2021 से 31.03.2023 के बीच होना चाहिए। |
प्री-प्राइमरी/केजी | 4-6 वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म 01.04.2020 से 31.03.2022 के बीच होना चाहिए। |
प्राइमरी/कक्षा-1 | 5-7 वर्ष की आयु के बच्चों का जन्म 01.04.2019 से 31.03.2021 के बीच होना चाहिए। |
मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा, शोध और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।"
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