Delhi News: दिल्ली विधानसभा का सत्र 4 अगस्त से, स्कूलों के फीस बढ़ाने पर नियंत्रण से जुड़ा बिल हो सकता है पेश

Press Trust of India | July 29, 2025 | 02:31 PM IST | 1 min read

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन विधेयक, 2025 भी विधानसभा में पेश किया जाएगा।

इस बिल पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
इस बिल पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा और अधिकारियों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार निजी स्कूलों द्वारा शुल्क में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार, यह सत्र पांच दिनों तक चलेगा और कागज रहित होगा।

इस सत्र में सरकार द्वारा प्रमुख विधेयक और नीतियां पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025 भी विधानसभा में लाया जाएगा।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल द्वारा 29 अप्रैल को स्वीकृत अध्यादेश के अनुसार, मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है।

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इसमें शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार खोना भी शामिल है। पहली बार अपराध करने पर स्कूल पर 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार अपराध करने पर जुर्माना 2 से 10 लाख रुपये तक हो जाएगा।

यदि स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं करता है, तो 20 दिनों के बाद जुर्माना दोगुना, 40 दिनों के बाद 3 गुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा। इसमें बार-बार उल्लंघन करने वालों पर दंड का भी प्रावधान है।

जो लोग बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन्हें स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने से भी रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूल प्रबंधन भविष्य में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी खो सकता है।

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