UGC Fitness Rules 2024: यूजीसी ने कॉलेजों के लिए जारी किए फिटनेस नियम 2024, अनुदान पाने के लिए ये हैं शर्तें

Santosh Kumar | January 27, 2024 | 01:39 PM IST | 2 mins read

आयोग ने कदम देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को लेकर उठाया है।

यूजीसी ने कॉलेजों के लिए जारी किए फिटनेस नियम 2024 (इमेज- आधिकारिक वेबसाइट)
यूजीसी ने कॉलेजों के लिए जारी किए फिटनेस नियम 2024 (इमेज- आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के आने से देश में उच्च शिक्षा बड़े बदलावों से गुजर रही है। इस संदर्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक मसौदा तैयार किया है जिसे यूजीसी (अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों की फिटनेस) नियम, 2024 कहा जा रहा है। ये नियम उन सभी कॉलेजों पर लागू होंगे जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत आते हैं। नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

यूजीसी मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जिस कॉलेज पर ये नियम लागू होते हैं, उसे केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), या केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजों के लिए जारी फिटनेस नियम 2024 में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आयोग ने कदम देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को लेकर उठाया है।

अनुदान प्राप्त करने के लिए, तीन से अधिक कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले कॉलेजों के कुल पात्र कार्यक्रमों में से कम से कम 60% के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या कॉलेजों को संबंधित श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में स्थान होना चाहिए।

कॉलेज के पास अपने संस्थान के विकास के लिए एक योजना होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का होना भी जरूरी है।

कॉलेज छात्रों से केवल केंद्रीय/राज्य स्तर/विश्वविद्यालय/कॉलेज में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा या लागू कानून के अनुसार निर्धारित शुल्क लेना चाहिए।

कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदन जमा करने के समय प्रासंगिक नियामक परिषद के मानदंडों के अनुसार स्वीकृत/आवश्यक शिक्षण पदों में से 75% से कम नहीं भरे गए हैं।

आयोग इसका भुगतान यूजीसी/राज्य सरकार/प्रासंगिक नियामक प्राधिकरण मानदंडों/वेतनमान के अनुसार किया जाता है।

यूजीसी के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और सकारात्मक सोच विकसित करना है और उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

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