बोर्ड ने आधिकारिक सूचना के माध्यम से एनसीपीसीआर मैनुअल का हवाला दिया, जो स्कूल सुरक्षा को बच्चों के लिए घर से निकलने से लेकर उनके वापस लौटने तक एक सुरक्षित वातावरण के रूप में परिभाषित करता है।
अभिभावकों ने हाल में पारित ‘फीस नियमन अध्यादेश 2025’ का भी विरोध किया और इसे बिना सार्वजनिक विमर्श के लागू किया गया कानून बताया।

आतिशी ने कहा, "दिल्ली में शासन के सभी चार इंजनों पर भाजपा का नियंत्रण है फिर भी वह हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है।"