एकल न्यायाधीश ने यशांक खंडेलवाल और अन्य नौ लोगों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली थी और 9 सितंबर, 2024 के सरकारी आदेश के उपबंध चार को रद्द कर दिया था।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 पद अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गैर-टीएसपी क्षेत्रों के लिए 454 और टीएसपी क्षेत्रों के लिए 46 पद शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि जबकि बीसीआई द्वारा काउंसलिंग जारी है, इस बीच, यह निर्देश दिया जाता है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकित किसी भी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति की कमी के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा।