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Supreme Court ने 5 से 18 नवंबर के बीच परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड के लिए पंजीकरण की दी अनुमति

Abhay Pratap Singh | January 10, 2025 | 01:55 PM IST | 2 mins read

संयुक्त प्रवेश बोर्ड के नोटिस के आधार पर कुछ छात्रों ने यह मानकर अपना पाठ्यक्रम छोड़ दिया था कि वे जेईई (एडवांस्ड) में बैठने के योग्य होंगे।

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जेईई मेन 2025 में सफल होने वाले शीर्ष 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस में भाग लेंगे। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
जेईई मेन 2025 में सफल होने वाले शीर्ष 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस में भाग लेंगे। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज यानी 10 जनवरी (शुक्रवार) को पिछले साल 5 नवंबर से 18 नवंबर, 2024 के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड के लिए पंजीकरण की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट जेईई एडवांस्ड के तीसरे प्रयास को बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब 5 नवंबर 2024 को संयुक्त प्रवेश बोर्ड (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि 2023, 2024 और 2025 में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्र जेईई (एडवांस्ड) देने के पात्र होंगे, लेकिन 13 दिन बाद इसे वापस ले लिया गया।

हालांकि बाद में, 18 नवंबर को जेएबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केवल वे ही छात्र पात्र होंगे जो 2024 या 2025 में कक्षा 12 की परीक्षा पास करेंगे। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान कुछ छात्रों ने यह सोचकर अपना पाठ्यक्रम छोड़ दिया था कि वे परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे और अब उन्हें ऐसा करने से मना करके पक्षपात नहीं किया जा सकता।

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द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, “पीठ ने आदेश दिया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिए गए निर्णय के गुण-दोष पर निर्णय के बारे में कुछ भी देखे बिना, हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसे छात्र जो 5 नवंबर, 2024 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रमों से हट गए हैं और पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।”

बोर्ड की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस साल तक छात्रों को सिर्फ दो मौके ही मिलते थे। इस साल एक अपवाद बनाने की मांग की गई थी, लेकिन यह “छात्रों के व्यापक हित में” रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों को तीन मौके मिल रहे थे, वे अपना ज्यादातर समय कोर्स की तैयारी में लगा रहे थे, जबकि वे उन कोर्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनमें उन्हें पहले से ही दाखिला मिल चुका था।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि बोर्ड ने जेईई एडवांस्ड 2025 पात्रता मानदंड को 'मनमाने' तरीके से बदल दिया, जिससे कई छात्रों को अपूरणीय क्षति हुई, जिन्होंने सीट सुरक्षित करने की उम्मीद में कॉलेज छोड़ दिया और आईआईटी कोचिंग में शामिल हो गए। बता दें कि, आईआईटी कानपुर जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा 18 मई को आयोजित करेगा।

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